इंजीनियर रशीद अंतरिम जमानत मामला, दिल्ली कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, अगली सुनवाई 1 जुलाई को
By: Rajesh Bhagtani Sat, 22 June 2024 4:50:23
नई दिल्ली। शेख अब्दुल रशीद, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से जाना जाता है, को 2016 में आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यूएपीए कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। तब से वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। बारामुल्ला से सांसद बनने के बाद उन्होंने संसद में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को बारामुल्ला के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 जुलाई को तय की है।
इससे पहले 18 जून को भी कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया था और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब दाखिल कर राशिद को शपथ लेने की तारीख बताने को कहा था।
राशिद के खिलाफ आतंकी फंडिंग का मामला
इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल राशिद को 2016 में आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यूएपीए कानून के तहत हिरासत में लिया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं।
इस मामले में राशिद की संलिप्तता कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आई थी, जिसे एनआईए ने आतंकी समूहों और कश्मीरी अलगाववादियों को वित्तपोषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जिन नामों को शामिल किया है, उनमें यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल हैं।
हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में, उन्होंने बारामुल्ला सीट से चुनाव लड़ा और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भारी जीत दर्ज की।
निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे राशिद ने अब्दुल्ला को 2,04,142 वोटों के अंतर से हराया। राशिद को 4,72,481 वोट मिले, जबकि अब्दुल्ला को 2,68,339 वोट मिले। सज्जाद गनी लोन 1,73,239 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने वाला है, इसलिए नए सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। इसलिए, राशिद को भी शपथ लेने के लिए संसद आना पड़ा।