शिवा शर्मा हत्याकांड में मॉडल श्रद्धा दुबे को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

लखनऊ में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को अदालत से राहत नहीं मिली है। तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा की अदालत ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए कहा कि मामले का परीक्षण सत्र न्यायालय में किया जाना है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देने का कोई उचित आधार नहीं बनता। श्रद्धा की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इस फैसले से कारोबारी शिवा की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा, उसकी बहन और चालक को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है।
नागपुर से गिरफ्तारी के बाद लखनऊ लाई गई थीं आरोपी इससे पहले हजरतगंज पुलिस ने गुरुवार को श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और चालक दानिश को अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने तीनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था।

पुलिस ने मंगलवार दोपहर नागपुर के बेतलारोड़ी इलाके में स्थित एक फ्लैट से तीनों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम उन्हें लेकर लखनऊ पहुंची। सुबह करीब पौने 10 बजे तीनों को हजरतगंज कोतवाली लाया गया। इसके बाद उन्हें पुलिस उपायुक्त मध्य अर्पित विजयवर्गीय के सर्विलांस कार्यालय में रखा गया, जहां करीब साढ़े छह घंटे तक पूछताछ की गई।

पूछताछ के बाद देर शाम तीनों आरोपियों का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल जांच पूरी होने के बाद उन्हें प्रभारी सीजेएम बलवंत भारती की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी के बाद तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

जेल में श्रद्धा की तलाशी पर हुआ ऐतराज, बहन के साथ अलग बैरक में रखा

पुलिस की ओर से अदालत में पेश किए जाने के बाद श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे जिला जेल में दाखिल कराया गया। जेल के मुख्य गेट पर कर्मचारियों ने तीनों के नाम गेट बुक में दर्ज किए। इसके बाद दूसरे गेट पर जेल अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी सघन तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान श्रद्धा ने कुछ ऐतराज जताया, लेकिन जेल अधिकारियों ने उसकी आपत्ति स्वीकार नहीं की। महिला जेलकर्मियों ने उसकी तलाशी ली। इसके बाद जेल के डॉक्टरों और फार्मासिस्ट ने तीनों का मेडिकल परीक्षण किया। जेल में दाखिले की प्रक्रिया के दौरान तीनों का व्यक्तिगत और पारिवारिक ब्योरा दर्ज किया गया। उनके शरीर पर मौजूद पहचान चिह्नों का विवरण भी जेल रिकॉर्ड में शामिल किया गया। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटाइन बैरक में रखा गया। दोनों को अन्य महिला बंदियों से अलग रखा गया, जबकि चालक तनवीर अली को पुरुष बैरक में बंद कराया गया।

क्या है कारोबारी शिवा शर्मा की मौत का मामला?

यह मामला लखनऊ के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट से जुड़ा है। नौ अक्टूबर की रात अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने के बाद चिकन कारोबारी और कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत हो गई थी। शिवा अलीगंज के कपूरथला इलाके में रहते थे। शिवा की मां रंजना ने मॉडल श्रद्धा दुबे पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि श्रद्धा ने उनके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि शिवा को सिगरेट से जलाया गया और माफिया के साथ-साथ कई नामचीन लोगों से धमकियां दिलवाई गईं।
शिवा करीब एक साल से मॉडल श्रद्धा दुबे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उनकी मौत के बाद मां रंजना ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और दो अन्य लोगों समेत कुल चार आरोपियों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद श्रद्धा और उसकी बहन सहित अन्य आरोपी फरार हो गए थे।

पुलिस ने बाद में श्रद्धा, रश्मि और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को नागपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद तीनों को लखनऊ लाकर पूछताछ की गई और फिर अदालत में पेश किया गया। अब अदालत ने तीनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शिवा की मौत को लेकर उनकी मां की ओर से लगाए गए आरोप मामले का हिस्सा हैं; अदालत के ताजा फैसले में जमानत अर्जी खारिज किए जाने की बात कही गई है।

पूछे जाने वाले सवाल (FAQs):

Q1. कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में किन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हुई है?

मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश की जमानत अर्जी खारिज हुई है।

Q2. अदालत ने जमानत अर्जी क्यों खारिज की?

प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा की अदालत ने अपराध को गंभीर प्रकृति का बताया और कहा कि मामले का परीक्षण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है। अदालत ने जमानत देने का उचित आधार नहीं माना।

Q3. श्रद्धा दुबे और अन्य आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया गया था?

पुलिस ने तीनों को नागपुर के बेतलारोड़ी इलाके में स्थित एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें लखनऊ लाया गया।

Q4. शिवा शर्मा की मौत कैसे हुई थी?

शिवा शर्मा की नौ अक्टूबर की रात लखनऊ के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से संदिग्ध परिस्थितियों में गिरने के बाद मौत हो गई थी।

Q5. शिवा शर्मा की मां ने श्रद्धा दुबे पर क्या आरोप लगाए थे?

शिवा की मां रंजना ने आरोप लगाया था कि श्रद्धा ने उनके बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की, उसे सिगरेट से जलाया और माफिया तथा कई नामचीन लोगों से धमकियां दिलवाईं। उन्होंने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और दो अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।