श्रीगंगानगर और भारत-पाक सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर बड़े कदम उठाए हैं। हाल ही में सीमा क्षेत्र में सामने आई एक तस्करी की घटना के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन कड़े नियम लागू कर दिए हैं। बुधवार से लागू हुए इन नए निर्देशों के तहत बॉर्डर इलाकों में रात के समय गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रहेगा। आइए समझते हैं कि ये नियम क्या हैं, किन क्षेत्रों में लागू होंगे और नियम तोड़ने पर क्या कार्रवाई की जाएगी।
रात 7 बजे के बाद पूरी तरह सीमित होगी आवाजाहीनए आदेश के अनुसार भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति बिना जरूरी कारण घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। यदि किसी का घर या कृषि भूमि सीमा के बेहद करीब है, तो उन्हें भी इस समयावधि में बाहर निकलने से बचने की सख्त सलाह दी गई है।
रात में डीजे, लाउडस्पीकर और शोर-शराबे पर रोकसुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रात के समय तेज रोशनी, डीजे, लाउडस्पीकर, पटाखे और किसी भी प्रकार के ध्वनि उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों के अनुसार इससे सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। हालांकि यह नियम सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा।
किन-किन क्षेत्रों में लागू होगा यह आदेशयह प्रतिबंध केवल श्रीगंगानगर शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों पर लागू रहेगा। इसमें श्रीगंगानगर के साथ-साथ अनूपगढ़, घड़साना, रावला, रायसिंहनगर, पदमपुर और श्रीकरणपुर जैसे सीमावर्ती इलाके शामिल किए गए हैं। यानी पूरे बॉर्डर बेल्ट में रात के समय सख्त निगरानी व्यवस्था लागू रहेगी।
पाकिस्तानी सिम कार्ड के इस्तेमाल पर भी बैनप्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक और अहम निर्देश जारी किया है। इसके तहत सीमा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा पाकिस्तानी मोबाइल सिम कार्ड के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यदि किसी के पास ऐसा सिम पाया जाता है या उसका उपयोग करते हुए वह पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार के मोबाइल नेटवर्क कई किलोमीटर तक भारतीय क्षेत्र में सक्रिय रह सकते हैं, जिससे सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
नियम उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाईजिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें कानूनी केस भी दर्ज किया जा सकता है। रात में प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमते पाए जाने पर भी कार्रवाई तय मानी जाएगी।
प्रशासन का अपील संदेशप्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा कदम आम जनता और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। इसलिए सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें, शाम 7 बजे से पहले अपने घर या सुरक्षित स्थानों पर लौट जाएं और सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।