किसने संसद में पी ई-सिगरेट? अनुराग ठाकुर ने स्पीकर से की शिकायत, सदन में मचा हंगामा

भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद पर ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया। ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष ओम बिरला से यह पूछा कि क्या संसद में ई-सिगरेट की अनुमति है। जब बिरला ने स्पष्ट मना किया, तो ठाकुर ने कहा कि तृणमूल के एक सांसद पिछले कई दिनों से लगातार सदन में ई-सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने उस सांसद का नाम नहीं लिया।

ठाकुर के आरोप के बाद भाजपा सांसदों ने विरोध जताते हुए अपनी सीटों से खड़े होकर आपत्ति दर्ज कराई। कुछ देर के लिए लोकसभा में हंगामे जैसी स्थिति बनी। ओम बिरला ने सभी सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि संसद की मर्यादा का पालन करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसा कोई मामला उनका संज्ञान में आता है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

गिरिराज सिंह का बयान

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि ई-सिगरेट पीना स्वभाविक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि अगर यह किसी सांसद द्वारा किया जा रहा है तो यह और भी अनुचित है। सिंह ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों को कानून का पालन करने में मिसाल बनना चाहिए, न कि उसका उल्लंघन।

भारत में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध


इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत भारत में ई-सिगरेट का पूर्ण प्रतिबंध है। इस कानून के अनुसार ई-सिगरेट का निर्माण, बिक्री, आयात, वितरण, वेपिंग लिक्विड का भंडारण और इसका प्रचार करना सभी अवैध है।

संसद परिसर में धूम्रपान सख्त वर्जित

भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है और संसद भवन भी इसके अंतर्गत आता है। सांसद, स्टाफ और परिसर में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के लिए धूम्रपान करना पूरी तरह वर्जित है। साल 2015 में संसद भवन के अंदर मौजूद स्मोकिंग रूम बंद किए जाने पर भी विवाद हुआ था, जब कई सांसदों ने तत्कालीन अध्यक्ष से इसका विरोध किया था।