युवा प्रतिभाओं को जाने नहीं दिया जा सकता: दलित छात्र की IIT सीट पर सुप्रीम कोर्ट का धनबाद को आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आईआईटी धनबाद को एक दलित छात्र को प्रवेश देने का निर्देश दिया, जिसने फीस जमा करने की समय सीमा चूकने के कारण अपनी सीट खो दी थी।

अतुल कुमार, 18, ने अपने आखिरी प्रयास में प्रतिष्ठित जेईई परीक्षा पास की और उसे आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सीट आवंटित की गई। हालांकि, वह 24 जून की समय सीमा तक आवश्यक शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ था।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी और एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय जाने से पहले झारखंड उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

सोमवार को सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हम ऐसे युवा प्रतिभाशाली लड़के को जाने की अनुमति नहीं दे सकते। वह झारखंड कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास गया। फिर वह चेन्नई कानूनी सेवाओं में गया और फिर उसे उच्च न्यायालय भेज दिया गया। एक दलित लड़के को दर-दर भटकने पर मजबूर किया जा रहा है।

छात्र के वकील ने बताया कि उसके पिता प्रतिदिन 450 रुपए कमाते हैं। उन्होंने कहा, 17,500 रुपए का इंतजाम करना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने (पिता ने) गांव वालों से पैसे इकट्ठे किए हैं।

आईआईटी धनबाद की ओर से पेश वकील ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने अतुल कुमार को भुगतान पूरा करने के लिए एक एसएमएस और आईआईटी ने दो व्हाट्सएप चैट भेजे।

आईआईटी के अधिवक्ता ने कहा, वह हर दिन लॉग इन करता था। इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, आप इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कोई रास्ता क्यों नहीं खोज रहे हैं? सीट आवंटन सूचना पर्ची से पता चलता है कि आप चाहते थे कि वह भुगतान करे और अगर उसने भुगतान कर दिया, तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं थी।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, वह बहुत ही होनहार छात्र है। उसे केवल 17,000 रुपये की फीस देने से रोका गया था। उन्होंने कहा, किसी भी बच्चे को सिर्फ इसलिए इस तरह नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि उसके पास 17,000 रुपये की फीस नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फीस जमा करने की अंतिम तिथि 24 जून शाम पांच बजे थी। छात्र के माता-पिता ने शाम 4.45 बजे तक फीस का प्रबंध कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने भुगतान किया तो शुल्क संसाधित नहीं हुआ और पोर्टल शाम पांच बजे बंद हो गया।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, लॉगिन विवरण से पता चलता है कि उसने पोर्टल पर लॉग इन करने में बहुत मेहनत की थी। अगर याचिकाकर्ता के पास भुगतान करने के लिए फीस नहीं थी, तो ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं था। हमारा मानना है कि एक प्रतिभाशाली छात्र को परेशानी में नहीं छोड़ा जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि आईआईटी धनबाद में उसे प्रवेश दिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अतुल कुमार को उसी बैच में दाखिला दिया जाना चाहिए और किसी अन्य छात्र की उम्मीदवारी को प्रभावित किए बिना उसके लिए एक अतिरिक्त सीट बनाई जानी चाहिए।