इस दिवाली अगर आपने रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़े हैं तो छह महीने तक की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। रात दस बजे के बाद पटाखे चलाने पर कोर्ट की रोक के बावजूद दिल्ली-एनसीआर में लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिससे प्रदूषण बढ़ गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने पर आइपीसी की धारा 188 (सरकारी आदेश को न मानना) के तहत मामला दर्ज होता है। यह जमानती धारा है। थाने से ही जमानत मिल सकती है।
वहीं एडवोकेट सुरेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि इस धारा के उल्लंघन पर मैजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल चलता है। दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की कैद या एक हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। यह मामला जमानती जरूर है, लेकिन समझौतावादी नहीं है। नोएडा में 31 लोगों को कोर्ट की अवमानना करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। उन्हें जमानत दे दी गई। ये लोग 10 बजे के बाद पटाखे चला रहे थे। ईस्ट दिल्ली इलाके में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच आवाज करने वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। रिहायशी इलाके में दिन के समय 55 डिसाइबल और रात के समय 45 डिलाइबल से ज्यादा शोर मचाना गैर कानूनी बताया गया। जबकि कई क्षेत्रों में पटाखों से शोर 125 डेसिबल तक हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि मनुष्य के कान 80 डेबिबल तक बर्दाश्त कर लेते हैं।