बाड़मेर : शादी में अनिवार्य रूप से करवानी होगी वीडियोग्राफी, उपखंड कार्यालय में जमा होगी सीडी

कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते राज्य में सख्ती बरती जा रही हैं और शादियों में भी मेहमानों की संख्या सीमा 50 रखी गई हैं। शादियों में कोरोना नियमों की पालना की बात कही गई हैं। इसमें बाड़मेर उपखण्ड क्षेत्र में शादी-समारोह को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई जिसके अनुसार विवाह समारोह आयोजनकर्ता को आयोजन की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवानी होगी जिसे सीडी उपखंड कार्यालय बाड़मेर में जमा करवाना होगा। नियमों कि पालना के लिए उपखंड अधिकारी रोहित चौहान ने तहसीलदार एवं थानाधिकारी कोतवाली, सदर, बाड़मेर ग्रामीण एवं नागाणा को आदेशित किया है।

बाड़मेर उपखंड अधिकारी रोहित चौहान ने बाड़मेर उपखंड क्षेत्र में विवाह आयोजन संबंधित प्राप्त आवेदन तहसीलदार एवं थानाधिकारियों को भेजकर उक्त विवाह कार्यक्रमों में नवीन गाइडलाइन के अनुसार 50 से अधिक आमंत्रित मेहमान न हो तथा अन्य अनिवार्य एहतियाति उपायों जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व सैनेटाइजर की उपलब्धता, थर्मल स्कैनिंग आदि की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। समस्त थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के बीट कांस्टेबल को निर्देशित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने किसी भी विवाह समारोह में कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार वर्णित जुर्माना राशि वसूल करने के निर्देश दिए है।