गुजरात के बाद एक और BJP शासित राज्य ने मोदी सरकार के रोड सेफ्टी कानून में किए बदलाव, आधा हुआ जुर्माना

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) को लेकर देशभर में कई जगहों पर विरोध किया जा रहा है। जिसकी वजह से राज्य सरकार इस एक्ट में बदलाव कर रही है। मंगलवार को गुजरात (Gujarat) की BJP सरकार ने इस नए एक्ट में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशी को आधी कर दी है वही अब उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने भी इसमें आंशिक बदलाव किए है। राज्य सरकार ने केंद्र के नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों की जुर्माना राशि में करीब 50% तक की कटौती की है। वहीं कुछ नियमों में जुर्माना राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि हुई आधी

हेलमेट न पहनना, बाइक पर ट्रिपलिंग करना और गाड़ी पर फिल्म चढ़ाना, इन सभी अपराधों के लिए जुर्माने में संशोधन नहीं किया गया है। वहीं बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माने की राशि 5000 की जगह राशि घटाकर 2500 रुपये कर दी गई है। लाइसेंस रद्द होने पर गाड़ी चलाने पर दोषी व्यक्ति को अब 5000 रुपये जुर्माना देगा होगा। नए एक्ट के अनुसार ये राशी 10,000 है। वही निर्माता आयतकर्ता और डीलर की ओर से अनाधिकृत वाहनों को बेचने या बेचने पर रखने पर केंद्र सरकार ने 1,00,000 रुपये लगाया है लेकिन राज्य सरकार ने इसे कम कर दिया है। इसके लिए अब केवल 50,000 रुपये जुर्माना देना होगा।

गाड़ी मॉडिफाई पर लगेगा जुर्मान


देहरादून में किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई करने पर 5000 रुपये का जुर्मान लगाया जाएगा, वहीं गलत नंबर प्लेट लगाने पर भी 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ओवर स्पीडिंग करने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

गुजरात ने भी घटाए चालान के रेट

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Vijay Rupani) ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट पर 1000 रुपये की जगह 500 रुपये का जुर्माना होगा। इसके अलावा अब कार में बिना सीट बेल्ट 1000 रुपये की बजाय 500 रुपये का जुर्माना होगा। गुजरात में बिना लाइसेंस, बीमा, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगेगा। बाइक पर स्टंट करने वालों के लिए पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नए वाहन नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाने पर जहां 500 का चालान कटेगा वहीं, दूसरी बार ऐसा करने पर 1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10000 की जगह 1000, बाइक पर ओवरलोड पर 1000 की जगह 100 रुपये, बिना रजिस्ट्रेशन की बाइक पर 5000 की जगह सिर्फ 1000 रुपये का जुर्माना.

दरहसल, नया मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से लागू हो गया है, जिसके बाद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ताबड़तोड़ चालान काटे जा रहे हैं और भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है। कई बार वाहन की कीमत से ज्यादा तक का चालान काटा जा रहा है। जिसकी वजह से आमजन परेशान है।