दिवाली पर अब सिर्फ 2 घंटे ही चला सकेंगे पटाखे, सरकार ने लिया ये फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं. इस निर्देश में कहा गया है कि सिर्फ दो घंटे शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे जला सकेंगे। रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जाएगी। यानि की यूपी में दो घंटे से ज्यादा पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। साथ ही यूपी सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें।

दिवाली पर पटाखों से होने वाले वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसी का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने रात में आठ से 10 बजे तक ही पटाखें छोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, सामुदायिक जगहों पर ही पटाखे जलाने, लाइसेंसधारी विक्रेता से पटाखे खरीदने की अपील की गई है।

वही दिल्ली में भी दीवाली पर हर साल होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली में रॉकेट और बॉम्ब सरीखे पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। कोर्ट ने रॉकेट, बम और तेज आवाज करने वाले पटाखों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस दीवाली पर सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कोर्ट ने जिन ग्रीन पटाखों को मंजूरी दी है, उसमें 'अनार' और 'फुलझड़ी' शामिल हैं। अनार और फुलझड़ी दो रंग में आएंगे। 50 फुलझड़ी और पांच अनार के एक डब्बे की कीमत 250 रुपये होगी। दिल्ली पुलिस ने पटाखे विक्रेताओं पर नजर रखने के लिए विशेष टीम बनाई है। दिल्ली पुलिस की टीम का काम यह सुनिश्चत करने का होगा कि सभी विक्रेता सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचें। सरकार के अनुसार ग्रीन पटाखे समान्य पटाखों की तुलना में 30 फीसदी कम प्रदूषण फैलाते हैं। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल से हम हवा में फैलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड को काफी हद तक कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने भी इस बार लोगों से ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है।