हिमाचल प्रदेश / मास्क न लगाने पर लगेगा 5000 रुपये तक का जुर्माना, आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1 हजार 846 पहुंच गया है। सक्रिय मामले 682 हैं। 1 हजार 136 मरीज ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए है। शुक्रवार से मास्क न लगाने और ढंग से मुंह और नाक न ढकने वालों पर 500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इतना ही नहीं सोलन जिले में मास्क न लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर जुर्माने के साथ आठ दिन का कारावास भी होगा। कांगड़ा, हमीरपुर, लाहौल और किन्नौर के उपायुक्तों ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है। शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर और सोलन के उपायुक्तों ने मास्क पहनने को लेकर सख्ती करने के आदेश जारी कर दिए। शुक्रवार से पुलिस इसकी निगरानी करना शुरू कर देगी। हालांकि इस बार की कैबिनेट बैठक में भी इस पर फैसला लिया जाना था, लेकिन अब जिला उपायुक्त अपने स्तर पर नियमों में सख्ती कर रहे हैं।

किस जिले में कितना जुर्माना

मंडी - 500 से 5000
चंबा - 500 से 5000
कुल्लू - 500 से 5000
सिरमौर - 500 से 5000
सोलन - 500 से 5000
बिलासपुर - 200 से 5000
शिमला - 1000
ऊना - 100 से 500