यूपी के उन्नाव में नाबालिग से रेप के आरोपी बांगरमऊ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को ही इलाहाबाद हाइकोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि कि आरोपी विधायक की हिरासत नहीं गिरफ्तारी करो। पीड़ित लड़की के बार-बार गुहार लगाने के बावजूद विधायक आज़ाद घूम रहा था। सीबीआई ने सेंगर को सुबह 5 बजे हिरासत में लिया था। सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को शाम को ही जांच शुरू की थी। बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अाैर उनके साथियाें पर गैंगरेप अाैर पीड़िता के पिता की हत्या का मामला है। विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 366 (अपहरण कर शादी के लिए दवाब डालना), 376 (बलात्कार), 506(धमकाना) और पॉस्को एक्ट के तहत सुनवाई की जाएगी। शुक्रवार सुबह सीबीआई ने उसे हिरासत मे लिया था।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपी की हिरासत काफी नहीं है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अदालत ने साथ में राज्य सरकार से 2 मई तक प्रगति रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि वह अपने आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का जिक्र करने को मजबूर होगी।
इस मामले में विस्तार से सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वह शुक्रवार को अपना आदेश सुनाएगी। अदालत में मौजूद महाधिवक्ता ने मामले पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी बी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ को बताया था कि 17 अगस्त 2017 को मुख्यमंत्री कार्यालय को एक आवेदन भेजा गया था, जिसमें विधायक के खिलाफ बलात्कार के आरोप लगाए गए थे। इस आवेदन को उचित कार्रवाई के लिये उन्नाव में संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया। इसपर पीठ ने पूछा कि इस मामले में और क्या किया गया। क्या अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है।
इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई समेत तीन लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इसपर अदालत ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर को भी गिरफ्तार करने की आपकी योजना है। इसपर उन्होंने कहा कि इस बारे में वह कोई बयान देने की स्थिति में नहीं हैं और पुलिस शिकायतकर्ता और गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। सेंगर भी बलात्कार के मामले में आरोपी हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने आज सुबह ही कुलदीप सिंह सेंगर को हिरासत में लिया है और तब से उनसे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा था कि सीबीआई अगर उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो गिरफ्तार किया जा सकता है लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने ही गिरफ्तारी का आदेश दे दिया है तो विधायक जी का जेल जाना तय हो गया है।