नई दिल्ली। सर्दियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए केंद्र का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) आज से दिल्ली में लागू हो गया है। विंटर एक्शन प्लान के अंतर्गत GRAP के चरण बहुत महत्वपूर्ण हैं। GRAP के कुल चार चरण हैं।
स्टेज 1 – खराब (AQI 201-300)
स्टेज 2 – बहुत खराब (AQI 301-400)
स्टेज 3- गंभीर (AQI 401-450)
स्टेज 4- गंभीर प्लस (AQI 450+)
इस एक्शन प्लान को खराब वायु गुणवत्ता स्तर के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में लागू किया गया था। लेकिन इस बार सरकार ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने से पहले ही GRAP लागू कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे। वहीं सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा।
कार्ययोजना के विभिन्न चरण तभी लागू होंगे जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो जाएगी। फिलहाल दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से नीचे है। प्रदूषण से निपटने के लिए GRAP के कार्यान्वयन से पहले शुक्रवार को पर्यावरण मंत्रालय ने घोषणा की कि एक बार के अपवाद के रूप में सभी श्रेणियों के डीजल जनरेटर सेट को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक दिल्ली-एनसीआर में चलाने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लिया गया है। आयोग ने 15 मई से एनसीआर में औद्योगिक और कमर्शियल क्षेत्रों के लिए डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था।
डीजल जेनरेटर सेट को बैन करने के फैसले का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया था। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंद्रह पॉइंट्स बताए थे, जिन्हें दिल्ली शहर में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के
लिए शहर में आने वाले सर्दियों के मौसम में ध्यान में रखा जाएगा।
GRAP के लागू होने के बाद अब दिल्ली में कुछ चीजों पर पाबंदी लगी रहेगी।—अब दिल्ली एनसीआर में खुले में निर्माण सामग्री नहीं रख सकेंगे।
—वहीं अगर गाड़ी से धुंआ निकलता दिखाई दिया तो तुरंत कार्रवाई होगी।
—दिल्ली एनसीआर में अब खुले में कूड़ा जलाया या आग लगाई तो एक्शन होगा।
—अब दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी में ही कर सकेंगे डीजल जनरेटर का इस्तेमाल।