पाकिस्तान : ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के लिए तीन दोषियों को दो वर्ष की जेल

पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी अदालत ने वहां के पंजाब प्रांत में गुरुद्वारा ननकाना साहिब में तोड़फोड़ के तीन दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। लाहौर के करीब इस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है, जहां सिखों के पहले गुरु गुरु नानक का जन्म हुआ था।

गौरतलब है कि जनवरी 2020 में हिंसक भीड़ ने गुरुद्वारे पर हमला कर दिया था और उसे नष्ट करने की धमकी दी थी। अदालत ने मुख्य अभियुक्त इमरान चिश्ती को दो साल की जेल और 10,000 पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना किया है। वहीं दो अन्य को 6-6 महीने की जेल की सजा सुनाई है।