जयपुर। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर से कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों में से कुछ ऐसे हैं जो आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं। आइए डालते हैं एक नजर उन बदलावों पर जो कल रविवार यानि 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं।
डीमैट खाते के लिए नॉमिनेशन डेट बढ़ाईपहले सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नॉमिनेशन कराना अनिवार्य किया था। नॉमिनेशन नहीं करने वालों का खाता एक अक्टूबर को फ्रीज होने वाले थे। लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब इस कार्य को 31 दिसंबर कर सकते है।
चलन से बाहर हो जाएगा 2000 का नोट19 मई 2023 को केन्द्र सरकार द्वारा दो हजार का नोट बंद करने की घोषणा की गई थी। आम जनता को कहा गया था कि यदि आपके पास दो हजार का नोट है तो आप उसे बैंकों से बदलवा सकते हैं। इसकी मियाद 30 सितम्बर तक तय की गई थी। आज इसका अन्तिम दिन है। कल रविवार 1 अक्टूबर से यदि आपके पास 2000 रुपये का नोट हुआ तो आप इसे नहीं बदल पाएंगे। आज के बाद 2000 रुपये का नोट इनवैलिड हो जाएगा।
TCS नियमों में बदलावटीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) का नया नियम लागू हो रहा है। केंद्र सरकार एक अक्टूबर, 2023 से 20% TCS का नया नियम लागू करने जा रहे हैं। यह नियम न सिर्फ विदेश यात्राओं पर लागू होगा अपितु किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किए गए लेनदेन में भी लागू होगा। 1 अक्टूबर से विदेश यात्रा महंगी होने जा रही है। 1 अक्टूबर से आपको 7 लाख रुपये तक के टूर पैकेज के लिए 5% टीसीएस (TCS) देना होगा। उसके अलावा, 7 लाख रुपये से ज्यादा के टूर पैकेज के लिए 20% टीसीएस देना होगा। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है।
बर्थ सर्टिफिकेट अब सिंगल डॉक्यूमेंटअक्टूबर की पहली तारीख से बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर नियम बदल गया है। अब देशभर में बर्थ सर्टिफिकेट सिंगल डॉक्यूमेंट बन गया है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (अमेंडमेंट) एक्ट, 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा। इसके तहत अब बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, नया ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करने, वोटर लिस्ट, आधार नंबर, मैरिज रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी में नियुक्ति की तैयारी के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
स्मॉल सेविंग स्कीम्सअक्टूबर से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियम में भी बदलाव हो गया है। यदि आप सरकारी बचत योजनाओं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ (PPF), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (NCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 1 अक्टूबर से इन योजनाओं के साथ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं करने निवेशकों के अकाउंट सस्पेंड हो सकते है।
16 दिन बंद रहेंगे बैंकअक्टूबर के महीने में बैंकों का 16 दिन का अवकाश रहेगा। इन छुट्टियों का असर आपके बैंकिंग कामकाम पर पड़ेगा। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक अवकाश पर हर शहर में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा राज्यों के आधार पर भी कुछ क्षेत्रीय अवकाश रहेंगे।
LPG के दामहर महीने की तरह अक्टूबर की पहली तारीख को एलपीजी रसोई गेस के दाम में बदलाव हो सकते है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों (LPG Price) में बदलाव करती हैं ऐसे में इस बार भी ये देखने को मिल सकता है।