हनुमानगढ़ : समाज के लिए खतरा बताते हुए वृद्धा का रेप-मर्डर करने वाले दोषी को 74 दिन में ही सुनाई गई फांसी की सजा

जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा बीते दिन वृद्धा का रेप-मर्डर करने वाले दोषी को समाज के लिए खतरा बताते हुए 74 दिन में ही फांसी की सजा सुना दी गई। थानाधिकारी इंद्र कुमार मारवाल की टीम ने 7 दिन में चालान पेश कर दिया। मामले की सुनवाई भी त्वरित गति से हुई और ढाई माह में ही सजा सुना दी गई। सोमवार को जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश संजीव मागो ने सुरेंद्र को फांसी की सजा सुनाई है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी लोक अभियोजक उग्रसेन नैन ने की। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा व्यक्ति समाज के लिए गंभीर खतरा है। सभ्य समाज में रहने के काबिल नहीं है। उन्होंने इसे दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।

यह मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र का है। जहां 16 सितंबर को पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव दुलमाना में 19 वर्षीय सुरेंद्र उर्फ मण्डिया ने बुजुर्ग 60 साल की विधवा महिला की हत्या कर दी थी। वह घर में अकेली रहती थीं। पीलीबंगा पुलिस ने जांच की तो वृद्धा के साथ रेप की पुष्टि हुई। गांव के ही रहने वाले सुरेंद्र कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। दोषी को धारा 450 के तहत 3 साल के साधारण कारावास, 10 हजार रुपए का जुर्माना और धारा 376 के तहत आजीवन कारावास, 10 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर डेढ़ साल और सजा काटनी पड़ेगी।