अदालत को पसन्द नहीं आया प्रधानमंत्री को जेबकतरा कहना, चुनाव आयोग को दिए फैसला लेने के निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की 22 नवंबर वाली स्पीच पर फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेजते हुए 8 हफ्ते के अंदर फैसला लेने के लिए कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के लिए 22 नवंबर को इस्तेमाल किए गए ‘जेबकतरा’ शब्द पर कहा कि उनकी मंशा सही नहीं थी।

पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुरी तरह घिर गए हैं। राहुल गांधी ने एक जनसभा में पीएम मोदी और एचएम अमित शाह को जेबकतरा कह दिया था। अब इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायलय ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं हैं इसलिए चुनाव आयोग को मामले की जांच करनी चाहिए, राहुल गांधी को हाई कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट बेंच ने आदेश दिया, यह मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है, अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्रवाई का निर्देश देती है। 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में इलेक्शन कमिशन ने कहा था कि यह मामला गम्भीर है और वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा।

राहुल गांधी क्या बोले थे?

21 नवंबर को दिए अपने बयान में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, पीएम का मतलब पनौती मोदी है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू-मुस्लिम कहते हैं और कभी-कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वो अलग बात है कि हरवा दिया। मोदी का काम आपका ध्यान इधर-उधर करने का है। ऐसे ही दो जेबकतरे होते हैं, एक आता है, आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है. तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है।