भरतपुर : बीमा कंपनी ने आंधी-तूफान से हुए नुकसान का क्लेम किया खारिज, अब देना होगा ब्याज समेत हर्जाना

जिला उपभोक्ता आयोग ने एक विवाद में एक बीमा कंपनी को दोषी ठहराते हुए पीड़ित को 3 साल के ब्याज और 5 हजार रुपए हर्जाने के साथ क्लेम राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। बीमा कंपनी ने पीड़ित का आंधी-तूफान से हुए नुकसान का क्लेम खारिज कर दिया था। आयोग के अध्यक्ष सत्यजीत राय और सदस्य दीपक मुदगल ने माना कि कंपनी को आईआरडीए से मान्यता प्राप्त सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार क्लेम देना चाहिए था। संचालक से स्टॉक रजिस्टर, मौसम विभाग की रिपोर्ट और फर्म की मोहर के साथ क्लेम फार्म मांगा था। उपलब्ध नहीं कराने के कारण क्लेम पास नहीं किया गया।

प्रकरण के अनुसार 10 मई 2017 को आए आंधी-तूफान में रामपुरा स्थित सनत इंडस्ट्रीज में काफी नुकसान हुआ था। उद्योग संचालक सुमनेश कुमार गुप्ता ने बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस में 2।50 लाख रुपए का क्लेम पेश किया था। बीमा कंपनी न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने आंधी-तूफान से हुए नुकसान के लिए 78 हजार रुपए का क्लेम आईआरडीए सर्वेयर की रिपोर्ट के बावजूद खारिज कर दिया। यह खारिज होने पर गुप्ता ने वकील संतोषी लाल गर्ग के जरिए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की। आयोग में बीमा कंपनी ने सफाई दी कि सर्वेयर ने केवल 78 हजार रुपए का नुकसान होना बताया था।