भ्रष्टाचार मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, पलटा मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी और उनकी तीन साल की कैद की सजा को निलंबित कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने दिसंबर 2023 में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया जब पोनमुडी और उनकी पत्नी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

शीर्ष अदालत ने पोनमुडी की पत्नी को दी गई सजा को भी निलंबित कर दिया और कहा कि वह जमानत के लिए विशेष अदालत में जा सकती हैं।



पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला 2002 में दर्ज किया गया था जब तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक सरकार सत्ता में थी। यह आरोप लगाया गया था कि दोनों की आय 1.4 करोड़ रुपये थी, जो उस समय उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी।