स्वाति मालीवाल हमला मामला: दिल्ली की अदालत ने बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ाई

नई दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आज (22 जून) बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। उन्हें तीस हजारी कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, क्योंकि उनकी पहले बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल के कथित मारपीट मामले में पूछताछ के बाद उन्हें 31 मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई (शनिवार) तक बढ़ा दी है। कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर आप की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है।

कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। कुमार को 18 मई (शनिवार) को गिरफ़्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसी दिन उन्हें पाँच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसमें कहा गया था कि गिरफ़्तारी के कारण उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका निरर्थक हो गई है। इससे पहले जज ने उनकी ज़मानत खारिज कर दी थी।

24 मई को उन्हें चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसके बाद उन्हें फिर से तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

16 मई को कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर आपराधिक धमकी, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास शामिल है।

दिल्ली पुलिस ने कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। जबकि उनके वकील ने याचिका का विरोध किया, अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार मौजूदा जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

17 मई को स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनके साथ हुए उत्पीड़न और यातना की हद का खुलासा किया गया। वह 13 मई को सीएम के आवास पर गई थीं।