महाराष्ट्र में तुरंत फ्लोर टेस्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सभी दलों को नोटिस, कल सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में बीजेपी (BJP) के सरकार गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कल यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। अब सोमवार को सुबह 10:30 बजे मामले की सुनवाई होगी। साथ ही कोर्ट ने गवर्नर का आदेश और समर्थन पत्र कल सुबह तक तलब किया।शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिसा जारी किया है।तुषार मेहता को सोमवार सुबह 10:30 बजे तक फडणवीस और अजित पवार का समर्थन पत्र दिखाने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से राज्यपाल के आदेश को भी मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुरू होते ही कांग्रेस की ओर से पेश अधिवक्‍ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम माफी मांगते हैं कि आपको रविवार को बुलाना पड़ा। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं। सुनवाई के दौरान जस्टिस भूषण ने महाराष्‍ट्र विधानसभा में जल्‍द से जल्‍द फ्लोर टेस्‍ट कराने पर सहमति जताई। सुनवाई के दौरान सिब्‍बल ने कोर्ट में कहा, 'स्‍पष्‍ट किया जाए कि आधी रात को महाराष्‍ट्र से राष्‍ट्रपति शासन किस आधार पर हटाया गया।' वहीं, सिब्‍बल ने दावा किया कि हम कल ही बहुमत साबित कर सकते हैं।

बता दें कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ शिवसेना (Shiv Sena), एनसीपी (NCP) और कांग्रेस ने (Congress) सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में बीजेपी सरकार को बर्खास्त करते हुए 24 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई थी।