सुप्रीम कोर्ट ने दिया संजय सिंह को झटका, गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में याचिका हुई खारिज

नई दिल्ली। आप सांसद संजय सिंह को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि मामले में संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी। संजय सिंह ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री को लेकर यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी की थी।

वहीं, गुजरात हाईकोर्ट ने संजय और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निचली अदालत से जारी समन रद्द करने से पहले ही मना कर दिया था। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर संजय सिंह और केजरीवाल ने गुजरात यूनिवर्सिटी के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। यूनिवर्सिटी ने इसके चलते उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद निचली अदालत की तरफ से पेशी को लेकर आप सांसद को बार-बार समन भेजा जा रहा है।

संजय सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुईं रेबेका जॉन ने कहा कि संजय सिंह की तरफ से यूनिवर्सिटी को लेकर जो कुछ कहा गया, उसमें मानहानि जैसा कुछ नहीं था। उन्होंने दलील दी, वीडियो से यह स्पष्ट है कि बयान यूनिवर्सिटी के लिए मानहानि वाला नहीं है। ऐसा नहीं कहा गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्री बनाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में केस पर सुनवाई होगी, तब ये दलीलें दी जा सकती हैं। ये कहते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जरिए संजय सिंह को मानहानि मामले में समन भेजा गया है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर समन को रद्द करने की गुजारिश की थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए आप सांसद की याचिका को खारिज कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे।