सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति को जब्त कर ले। यह फैसला कोर्ट ने डॉन की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए दिया है। दाऊद की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी संपत्ति को दाऊद से अगल करने की मांग की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दाऊद की करोड़ों की संपत्ति को जब्त की जाए। यह फैसला जस्टिस आरके अग्रवाल के नेतृत्व वाली पीठ ने दिया है।
बता दें कि नागपाडा में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति है। इस संपत्ति में दाउद की मां अमीना और बहन हसीना रहती हैं। इतना ही नहीं दो संपत्ति अमीना के और पांच हसीना के नाम पर हैं। एजेंसियों का दावा है कि दाऊद ने यह संपत्ति गैरकानूनी तरीके से हासिल की थीं। डॉन की बहन और मां ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि डॉन की बहन और मां की अब मौत हो चुकी है।
मां और बहन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि उनको एक मौका दिया जाए ताकि वो जब्ती नोटिस को चुनौती दे सकें। उनकी दलील थी कि वो नोटिस पर अपील नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें सही तरीके से नोटिस नहीं दिया गया था।
दरअसल साल 1988 में सरकार ने विशेष कानून के तहत उन संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी थी जिनका ताल्लुक स्मगलर, विदेशी विनिमय भ्रष्टाचार से संबंधित लोगों और उनके रिश्तेदारों से था। इसके बाद सरकार ने 1993 बम धमाकों के आरोपी की संपत्तियों को जब्त कर लिया था जिसके खिलाफ उसकी बहन और मां ने जुलाई 1998 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।