सवाई माधोपुर : निर्धारित किया गया एम्बुलेंस व शव वाहन का किराया, प्रथम 10 किमी तक 500 रूपये

इस कोरोनाकाल में कई लोग एम्बुलेंस व शव वाहन के किराए के रूप में दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं और उनसे मनमानी रकम वसूल रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए एम्बुलेंस व शव वाहन का किराया निर्धारित किया हैं जिसके अनुसार जिला परिवहन निरीक्षक रविदत्त ने बताया कि प्रथम 10 किमी तक 500 रूपये लगेंगे जिसमें आना-जाना सम्मलित होगा। 10 किमी के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि की दर 12.50 रू प्रति किमी, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूजर, रायनों आदि की दर 14.50 रू प्रति किमी तथा अन्य बडे एम्बुलेंस व शव वाहन की दर 17.50 रू प्रति किमी निर्धारित की गई है। इसके अलावा एसी वाहन होने पर 1 रू प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लागू होगा।

उन्होंने बताया कि कोविड के मरीज एवं शव को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पीपीई किट एवं सेनेटाईजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रू अतिरिक्त वसूल किया जा सकेगा। एम्बूलेंस व शव वाहनों का 10 किमी बाद का किराया दोनों तरफ का लागू होगा। इसके अलावा किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस संचालक द्वारा आमजन से अधिक राशि वसूलने पर जिला कलेक्ट्रेट के नियंत्रण कक्ष नंबर 07462-220201, 07462-221453 पर शिकायत की जा सकती है।