दौसा : 13 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को काटनी होगी मृत्यु होने तक जेल की सजा, दो लाख का जुर्माना भी

राजस्थान के दौसा जिले की विशेष न्यायालय (पोक्सो) ने बीते दिन जून 2020 में 13 साल की मासूम से दुष्कर्म की वारदात में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी को मृत्यु होने तक जेल की सजा काटनी होगी और उसपर दो लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया हैं। विशेष न्यायाधीश अन्नू अग्रवाल ने आरोपी कालू महावर निवासी भंडाना को शेष प्राकृतिक जीवन तक कैद की सजा सुनाई। मामले में पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार सैनी ने कोर्ट में 9 गवाह तथा 28 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। कोर्ट ने वारदात के 17 महिने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा का एलान किया।

मामला जून 2020 को महिला थाना दौसा में दर्ज हुआ था। जिस में पीडिता के परिजनों ने एफआइआर दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी पिता की दुकान से घर लौट रही थी। इस दौरान भंडाना निवासी कालू महावर उसकी बेटी को जबरन पकड़कर खण्डहर मकान में ले गया। जहां नाबालिग के मुंह में कपडा ठूंसकर दुष्कर्म किया। इसके बाद नाबालिग घर पहुंचकर अपनी मां को वारदात के बारे में बताया तब पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसकी जांच करते हुए पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया था।