अब घर बैठे बनवा सकते हैं कलर्ड Voter ID Card, चुनाव आयोग ने शुरू की यह सेवा, जाने पूरा प्रोसेस

देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आम चुनावों से पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान करीब सवा 6 करोड़ नए वोटर अहम भूमिका अदा करेंगे। चुनाव के दौरान वोट डालने के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं -पहला वोटर आईडी कार्ड और दूसरा वोटर लिस्ट में नाम। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं।

आम चुनावों से पहले ही समस्त चुनावी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। अगले महीने से मतदाता सूची के संशोधन का काम शुरू हो जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है। इसके अलावा जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड नहीं बने हैं उन्हें भी बनवा लें। खासबात ये है कि अब आप आसानी से अपना कलर मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। घर या फिर ऑफिस बैठे लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप की मदद से ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट http://www.nvsp.in पर विजिट करना होगा।

चुनाव आयोग ने इस साइट पर कई ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे यहां से आप नए वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपके वोटर कार्ड में कुछ गलती है तो उसमें भी सुधार करवा सकते हैं। आपने नए वोटर कार्ड के लिए जो आवेदन किया है, उसकी स्थिति क्या है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

सावधानी से भरें फॉर्म 6

नया कार्ड जारी करने के ऑप्शन पर क्लिक करने पर चुनाव आयोग के फॉर्म 6 का प्रारूप आपके सामने खुल जाएगा। इस इस पेज पर आपको हर कॉलम में बड़ी सावधानी से जानकारियों को भरना है। खास बात ये है कि इस वेबपेज पर जाकर आप किसी भी राज्य के किसी भी शहर का वोटर कार्ड बनवा सकते हैं।

सभी कॉलम भरने के बाद इसमें फोटो, आयु प्रमाण पत्र और पता प्रमाण को अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। फोटो वह अपलोड करनी है जिसमें बैकग्राउंड सफेद हो।

सभी जानकारी और फोटो तथा प्रमाण पत्र भरने व अपलोड करने के बाद आप सेंड के ऑप्शन में जाकर इसे भेज दें। अगर किसी जानकारी में कोई गलती हो गई है तो उसमें भूल सुधार के लिए आपको 15 दिन का समय मिलेगा। 15 दिन के भीतर आप अपने विवरण में बदलाव कर सकते हैं।

आयु प्रमाणपत्र के लिए जमा करें ये दस्तावेज

वोटर आईडी कार्ड के लिए आपको एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ में अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके लिए आप पासपोर्ट, दसवीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, फोन/पानी/बिजली/गैस का बिल, इनकम टैक्स का फॉर्म 16 आदि में से किन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा।

घर के पते के लिए

एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक की पासबुक, पोस्टऑफिस की पास बुक, राशन कार्ड, किराया एग्रीमेंट, बिजली बिल, पानी बिल, गैस कनैक्शन कॉपी, टेलीफोन बिल या फिर भारतीय डाक द्वारा घर पर भेजी गई डाक की कॉपी को अपलोड किया जा सकता है।

एक महीने में मिलेगा वोटर आईडी कार्ड

ये समस्त जानकारी देने के कुछ समय बाद चुनाव आयोग की तरफ से आपके इलाके का बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) आपके घर आएगा और आपने जो भी जानकारी दी है तथा जिन दस्तावेजों को अपलोड किया है उनकी जांच करेगा। पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद बीएलओ अपनी रिपोर्ट लगा देगा और फिर इस पूरी प्रक्रिया के एक महीने के अंदर आपका नया रंगीन प्लास्टिक कार्ड में वोटर आईडी कार्ड आपके घर आ जाएगा।