शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने निकाला आदेश, स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस

कोरोना के इस दौर में शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं और कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित की जा रही थी। ऐसे में उत्पन्न हो रही विषम परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने स्कूल फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया हैं जिसके अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के विद्यालय स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर पाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष की भांति उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे जो वर्ष 2019-20 में लागू की गई थी। यह जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं।

विद्यालय भौतिक रूप से बन्द हैं पर आनलाइन पठन पाठन कार्य जारी है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने एक ऐसा संतुलित निर्णय किया है जिससे कि आम जनमानस पर अतिरिक्त भार न पड़े साथ ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों को नियमित वेतन देना सुनिश्चित किया जा सके। अगर किसी स्कूल ने बढ़ी हुई शुल्क संरचना के हिसाब से फीस ले ली है तो इस बढ़ी हुई फीस को आगे के महीनों की फीस में समायोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि विद्यालय बन्द रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी छात्र अथवा अभिभावक को तीन माह का अग्रिम शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उनके अनुरोध पर उनसे मासिक शुल्क ही लिया जाए। इस स्थिति में उन्हें तीन माह का अग्रिम शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा।