चुनावी बांड को लेकर SBI ने सुप्रीम कोर्ट से किया समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) को चुनावी बांड दाता विवरण का खुलासा करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक आवेदन पर सोमवार, 11 मार्च को सुनवाई कर रहा है। एसबीआई ने 30 जून तक विस्तार का अनुरोध किया है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, याचिका पर सुनवाई करेगी।

दूसरे, शीर्ष अदालत एसबीआई के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर अवमानना याचिका पर भी सुनवाई करेगी। एडीआर का आरोप है कि बैंक ने 6 मार्च की समय सीमा को चूककर जानबूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा की।

15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। इसने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से सभी चुनावी बांड खरीद का विवरण 6 मार्च तक ईसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसने इस जानकारी को 13 मार्च तक ईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।

हालाँकि, एसबीआई ने दाताओं के आसपास गुमनामी प्रोटोकॉल के कारण प्रक्रिया की समय लेने वाली प्रकृति का हवाला देते हुए अधिक समय की मांग करते हुए 4 मार्च को अदालत का दरवाजा खटखटाया।

एडीआर की अवमानना याचिका ने विस्तार के लिए एसबीआई की याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताया और बैंक पर आगामी लोकसभा चुनावों से पहले दाता की पहचान को बचाने के लिए जानबूझकर खुलासा करने में देरी करने का आरोप लगाया।