शराब पीने से क्यों होते हैं एक्सीडेंट, जानें ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर क्या कहता है कानून

शराब पीने के बाद दिमाग ठीक से काम नहीं कर पाता है। नशे में इंसान सही फैसला नहीं ले पाता। शराब का असर विजन पर भी पड़ता है। कुछ लोगों को सब धुंधला दिखने लगता है तो कुछ लोगों को एक की जगह डबल-डबल चीजें दिखती हैं। ऐसे में अगर आप शराब पीकर ड्राइव करते है तो सड़क हादसे का शिकार हो सकते हैं. आपको बता दे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे के अनुसार 2021 में शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं का तीसरा सबसे बड़ा कारण था। रोड सेफ्टी सेल के आंकड़ों के अनुसार रांची में नवम्बर 2021 से जनवरी 2022 के बीच 197 सड़क हादसों में 144 लोगों की मौत हो गई। अधिकतर रोड़ एक्सीडेंट ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से हुए थे।

ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर यह कहता है कानून

- ड्राइवर के ब्लड में अगर 100 ml अल्कोहल पाया जाता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
- ब्लड में अल्कोहल 100 ml से ज्यादा होने पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 लगाई जाएगी।
- मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 207 के तहत पुलिस आपके वाहन के जब्त कर सकती है।
- इसके बाद ड्राइवर को सभी डॉक्यूमेंट्स को सीजेएम कोर्ट में पेश करना होगा।
- इसके बाद 6 महीने की जेल या 2000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकता है।