EPFO के नियमों में सरकार करने जा रही है बदलाव, अब पेंशन के लिए और 2 साल करना होगा इंतजार

केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों में केंद्र सरकार बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार ईपीएफ एक्ट 1952 में बदलाव कर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र दो साल और बढ़ा सकती है। यानि नियम बदलने पर कर्मचारियों को जहां पहले 58 साल की उम्र में पेंशन मिलने लगती थी वहीं अब 60 साल की उम्र में मिलेगी। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की नवंबर में होने वाली दूसरी बैठक में इस बात पर विचार किया जा सकता है।

सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगा। ईपीएफओ के बयान के मुताबिक इस फैसले से कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र दो साल बढ़ेगी साथ ही पेंशन फंड को तीस हजार करोड़ रुपए की राहत मिलेगी।