राजस्थान : नौकरी के साथ ही अब प्रमोशन में भी मिलेगा दिव्यांगों को 4% आरक्षण

प्रदेश में अब सीधी भर्तियों के साथ ही पदोन्नतियों में भी दिव्यांगों को 4 फीसदी आरक्षण मिलेगा। उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के बाद विशेष योग्यजन को पदोन्नति में आरक्षण का प्रोविजन करने वाले राज्यों में अब राजस्थान भी शामिल हो गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने हाल ही में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम (संशोधित)-2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है। राज्य सरकार ने दिव्यांग जनों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा और मिनिमम मार्क्स में छूट का फायदा देने का भी प्रोविजन किया है। सीएम ने इस फैसले की पालना कराने के लिए सर्कुलर अप्रूव किया है। इस फैसले से दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती और पदोन्नति के बेहतर मौके मिल सकेंगे।

सीएम ने दिव्यांग जन आरक्षण के प्रोविजन की पालना के लिए हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम (संशोधित)-2021 को अमलीजामा पहनाने के लिए कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागों को जारी किए जाने वाले सर्कुलर को भी अप्रूव किया है। प्रमोशन में रिजर्वेशन की पालना के लिए कार्मिक विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस नोटिफिकेशन के तहत सभी विभागों में दिव्यांगों को सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में दिए जाने वाला आरक्षण, ऊपरी आयु सीमा में छूट और नम्बरों में रियायत संबंधी प्रोविजन की पालना के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी विभागों के सभी सर्विस कैंडर में दिव्यांगों को आरक्षण प्रोविजन की पालना करवाएंगे। रोस्टर रजिस्टर मेंटेन करने के साथ ही एचओडी को हर साल पालना रिपोर्ट भी पेश करनी होगी।