उदयपुर : 21 मई तक के लिए लागू हुई धारा 144, आम भक्तों को नहीं होंगे धार्मिक स्थल के दर्शन

लेकसिटी उदयपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा हैं जहां बीते दिन संक्रमितों का आंकड़ा 1100 से ऊपर था। ऐसे में प्रशासन द्वारा सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही हैं। जिला प्रशासन ने एहतियातन 21 मई तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है। वही जिलेभर के धार्मिक स्थलों को 3 मई तक के लिए आम जनता के लिए बंद कर दिया है। आदेश की अवहेलना करने पर जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आरोपी के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि शहर में बढ़ते संक्रमण के बाद सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च 3 मई तक के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान सभी धार्मिक स्थलों पर सरकार द्वारा तैनात और निजी सेवादार द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। लेकसिटी में 3 मई तक के लिए किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन, मेले, अरदास, इबादत, नमाज और प्रार्थना सभा पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी।

मांगलिक कार्यक्रमों से पहले लेनी होगी ऑनलाइन परमिशन

उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा मांगलिक कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन अनुमति प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसके तहत उदयपुर के सभी उपखंड अधिकारियों की ईमेल आईडी के साथ ही टेलीफोन नंबर आम जनता में जारी किए गए हैं। ताकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में आम जनता घर बैठे जिला प्रशासन से मांगलिक कार्यक्रमों की अनुमति लें सके। इस दौरान प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत शादी का कार्ड और अन्य दस्तावेजों को ऑनलाइन ही प्रेषित करना पड़ेगा। जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा ऑनलाइन अनुमति दी जाएगी। जिसमें जिला प्रशासन कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप सिर्फ 50 व्यक्तियों के समारोह की अनुमति जारी कर रहा है।