नागौर : शादी के नाम पर 15 साल की नाबालिग को भगाया और किया दुष्कर्म, हुई 10 साल की जेल

नागौर में शादी के नाम पर नाबालिग को भगाने और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था जिसमें मंगलवार को मेड़ता स्थित पोक्सो एक्ट न्यायालय की विशिष्ठ न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 3 अलग-अलग धाराओं में 80 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयान सुनने के बाद उन्होंने रमेश गुणपाल पुत्र हनुमानराम निवासी सुपका को दोषी माना गया। इसके अलावा उसकी भाभी संतोष को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि डीडवाना थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 16 जून 2014 को रिपोर्ट दी। जिसमें अपनी 15 साल की नाबालिग भतीजी को सुपका गांव निवासी व उसके खेत का पडोसी तत्कालीन सरपंच हनुमानराम मेघवाल का बेटा रमेश गुणपाल पुत्र हनुमानराम द्वारा शादी की नीयत से बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने एवं दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दी गई। इसके अलावा इस कुकृत्य में उसके पिता हनुमानराम व उसकी भाभी संतोष का भी हाथ शामिल होने की बात कही गई। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इस बीच एक आरोपी हनुमानराम की मौत हो गई।