हाईकोर्ट में शुक्रवार को एकलपीठ के निजी स्कूलों की 70% ट्यूशन फीस वसूली के खिलाफ दायर राज्य सरकार सहित अन्य अपीलों पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक टाल दी गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश गुप्ता व महेन्द्र गोयल की खंडपीठ में थी।
एकल पीठ के आदेश पर डिविजनल बेंच का स्टे आगे भी रहेगा जारी रहेगा। डिविजनल बैंच के आदेश के मुताबिक कोई भी स्कूल कोर्ट के आदेश के बिना छात्रों/छात्राओं के विरुद्ध फीस को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। खंडपीठ ने पक्षकारों की संक्षिप्त बहस सुनकर सुनवाई 12 अक्टूबर तक टाल दी। इससे पहले 6 अक्टूबर को मामले की सुनवाई टल गई थी।
दरअसल हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर 7 सितंबर के आदेश से निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस का 70% वसूलने की छूट दी थी। एकलपीठ के इस आदेश को राज्य सरकार सहित अन्य पक्षकारों ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी। खंडपीठ ने 9 अक्टूबर तक एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए निजी स्कूलों को बच्चों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था जो अब 12 तक जारी रहेगा।