राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SI भर्ती परीक्षा पास अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर लगाई रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर भर्ती-2021 में पास हुए अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है। यह फैसला गुरुवार को सुनवाई के बाद आया। इससे पहले राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा कि SI भर्ती परीक्षा-2021 रद्द नहीं की जाएगी। परीक्षा की जांच एसआईटी कर रही है, जिसमें अब तक कई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जांच जारी रहने के साथ और भी खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

इससे पूर्व राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में गुरुवार सुबह सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने के मामले पर सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले भजनलाल सरकार ने अपना जवाब पेश कर दिया। इस जवाब में सरकार ने साफ शब्दों में कहा, 'भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। SIT की जांच जारी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।'

गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इसी मामले में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था- सभी ने एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की है। लगता है कि राज्य सरकार इस माँग को मान लेगी।

बुधवार को किरोड़ी लाल मीणा आरआईसी में आयोजित पंचायती राज विभाग की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा- क्रिस्टल क्लियर है, एसओजी ने कह दिया, पुलिस मुख्यालय ने कह दिया। अटॉर्नी जनरल (एजी) ने अपनी राय दे दी। कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया, इसका मतलब सरकार की राय है कि पेपर रद्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो सरकार का एक छोटा सा अंग हूं। कल क्या जवाब पेश किया जाएगा, यह तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। लेकिन, ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों की मांग मान ली जाएगी।