जयपुर / चारदीवारी में नहीं खुलेंगी सैलून की दुकानें, घनी आबादी एवं संकरी गलियों वाले बाजार रहेंगे बंद

राजस्थान में रविवार को 214 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें जोधपुर में 54, जयपुर में 30, भरतपुर में 18, झालावाड़ में 15, कोटा में 14, उदयपुर में 11, पाली और नागौर में 10-10, डूंगरपुर में 9, धौलपुर और झुंझुनू में 7-7, अजमेर और राजसमंद में 6-6, सीकर में 5, भीलवाड़ा में 3, सिरोही, चूरू और बीकानेर में 2-2, प्रतापगढ़, करौली और टोंक में 1-1 संक्रमित मिला। इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 8831 पहुंच गया। वहीं, जयपुर मे एक मौत भी दर्ज की गई। इसके बाद कुल मौतों की संख्या 194 पहुंच गई।

जयपुर में रविवार को 30 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद जयपुर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1993 हो गया। रविवार को शहर में हुई एक मौत के बाद यहां मौतों की कुल संख्या बढ़कर 91 हो गई है। जयपुर शहर में महज 285 एक्टिव केस बचे हैं। कुल 1615 मरीज रिकवर हो चुके है। इनमें 1427 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है।

वहीं, 1 जून से लॉकडाउन 5.0 शुरू होगा। पिछले दो माह से परकोटे के 7 थाना इलाकों में पूरी तरह से समस्त इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ था। लेकिन अनलॉक (Unlock) 1।0 के अंतर्गत जयपुर शहर के परकोटे में 23 जगहों पर जारी कंटेंनमेंट जोन में कर्फ्यू जारी रहेगा। इन कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पहले से मौजूद सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। डीसीपी नार्थ डॉ राजीव पचार ने बताया कि अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की प्रतिदिन उपलब्ध करवाये जाने वाली सूची के अनुसार आने वाले वक्त में नए कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाया जाएगा तथा पुराने क्षेत्रों से कर्फ्यू हटाया जाएगा। इन कंटेनमेंट एरिया के अलावा समस्त परकोटे को लॉकडाउन 5.0 के अंतर्गत बफर जोन में चिन्हित कर रखा गया है। इसलिए यहां कुछ और आदेश जारी रहेंगे। ये इस प्रकार है।

- घनी आबादी एवं संकरी गलियों वाले बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। इनमें पुरोहित जी का कटला, घी वालों का रास्ता, लालजी सांड का रास्ता, दड़ा मार्केट व धूला हाउस बंद रहेंगे। इसी तरह, चार दीवारी क्षेत्र में समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे - रिक्शा, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, कैब व बसें पूरी तरह से बंद रहेंगी।

- इसके अलावा चारदीवारी में फल सब्जी, दूध को छोड़कर अन्य सामग्री बेचने वाले सभी हाथ ठेलों पर प्रतिबंध रहेगा। चारदीवारी के क्षेत्र में सैलून, स्पा एवं नाई की दुकानें बंद रहेंगी। परकोटे में ज्यूस, चाय, चाट इत्यादि की दुकानें/स्टाल/ठेले एवं कियोस्क बंद रहेंगे।

जयपुर में 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 के अंतर्गत रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।