पंजाब / राज्य सरकार ने धार्मिक स्‍थलों पर लंगर और प्रसाद बांटने की दी अनुमति

पंजाब सरकार राज्‍य में मंदिरों और गुरुद्वार साहिबों में लंगर और प्रसाद बंटाने जाने की अनुमति दे दी है। पंजाब के गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। दरअसल, पंजाब में लोग इसकी अनुमति देने की मांग कर रहे थे। मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने एक दिन पहले कहा था कि वह इस बारे में केंद्र सरकार से बात करेंगे।

गौरतलब है कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद और लंगर बांटने पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगाई हुई है। इसको लेकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कई नेताओं ने इसे उठाया थ और पंजाब में यह राजनीतिक मुद्दा बन गया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अतिरक्‍त मुख्‍य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा से कहा था कि वह केंद्रीय निर्देशों के अनुसार लंगर और प्रसाद बांटने की अनुमति देने का विकल्‍प देखें। इसके बाद मंगलवार को पंजाब के गृह विभाग ने धार्मिक स्थलों पर लंगर और प्रसाद बांटने की अनुमति दे दी। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद बांटने की इजाजत दी जाए।

उन्होंने इस मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थलों पर प्रसाद न बांटने संबंधी फैसला केंद्र सरकार ने लिया है न कि पंजाब सरकार ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी धर्म की मर्यादाओं में हस्तक्षेप नहीं करती। जो निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं हमने केवल उसके अनुसार ही नोटिफिकेशन की है। जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए एसओपी को ही राज्य सरकारें लागू कर रही हैं तब ऐसे में हम कैसे किसी स्थान पर प्रसाद बांटने संबंधी कोई निर्देश दे सकते हैं।

कैप्‍टन अमरिंदर ने कहा कि केंद्र सरकार में शिरोमणि अकाली दल साझीदार है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल से पूछा कि जब केंद्र सरकार ने आठ जून से धार्मिक स्थलों को खोलने संबंधी एसओपी जारी किया था तो उनके साथ क्या सलाह ली गई? अगर सलाह ली गई तो उन्होंने वहां क्यों नहीं इसका विरोध किया? अब राज्य सरकार पर प्रसाद बांटने की इजाजत न देने का आराेप नहीं लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने गुरुद्वारा में लंगर बांटने संबंधी केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार नोटिफिकेशन जारी करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह को निर्देश दिए हैं।