कांस्टेबल भर्ती : हाईकोर्ट ने रखी जिलानुसार परिणाम पर रोक बरकरार, 9 को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2019 के जिलानुसार परिणाम जारी करने पर रोक बरकरार रखी है। साथ ही अंतरिम रोक हटाने के लिए राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई 9 फरवरी तय की है। एजी सरकार का पक्ष रखेंगे। एएजी डॉ. विभूतिभूषण शर्मा ने बताया उन्होंने जवाब दाखिल किया है कि कांस्टेबल भर्ती का अधिकार डीजीपी के पास सुरक्षित है और नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया जारी है इसलिए परिणाम जारी करने की मंजूरी दी जाए।

इसके अलावा पहले से ही कांस्टेबल भर्ती जिलेवार होती आई है और कांस्टेबल की नियुक्ति एसपी करता है। ऐसे में सरकार परिणाम जिलेवार ही घोषित कर रही है जो गलत नहीं है। दरअसल कांस्टेबल भर्ती 2019 को जहीर अहमद ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा भर्ती विज्ञापन व परीक्षा एक ही है, लेकिन मेरिट जिलेवार बनाई जा रही है जो गलत है। अदालत ने 8 जनवरी को परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी।