राजस्थान सरकार ने बदले बेरोजगारी भत्ते के नियम, 1 जनवरी से होंगे लागू, जानें किनको मिलेगा बिना ट्रेनिंग भत्ता

राजस्थान सरकार ने बेराेजगारी भत्ते के नियमों में बदलाव किए हैं जो कि 1 जनवरी से लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के अनुसार सरकार ने 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग और 4 घंटे रोजाना की इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी है। हालांकि जाे छात्र प्रोफेशनल काेर्स कर चुके हैं उन्हें 3 महीने की स्किल ट्रेनिंग नहीं करनी होगी। पहले 1.60 लाख युवाओं काे भत्ता दिया जा रहा था जिसे बढ़ाते हुए सरकार ने 2 लाख युवाओं काे भत्ता देने का निर्णय लिया है। जनवरी से मुख्यमंत्री युवा सम्बल याेजना- 2021 में भत्ते में एक हजार की बढ़ाेतरी के साथ पुरुषों काे 4 हजार और महिला व विशेष योग्य जनों काे 4500 रुपए मिलेगा।

बेराेजगारी भत्ता लेने वालाें के लिए ऐसे आवेदनकर्तओं काे विभाग काे सूचना देनी हाेगी जिन्हाेंने बीएड, बीटेक, एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, बीफार्मा डिग्री या डिप्लाेमा या सर्टिफिकेट कर रखा है। ऐसे आवेदकों को स्किल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इस याेजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने पर आवेदन सत्यापित कर दिया जाएगा। अब तक जाे स्किल ट्रेनिंग काेर्स हैं वे स्नातक लेवल के नहीं हैं। ऐसे में अब बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदनकर्ताओं काे ट्रेनिंग कराने के लिए उनकी डिग्री के अनुसार काेर्स तैयार किए जाएंगे, क्याेंकि यह जनवरी से शुरू हाेगा।

- बेरोजगारी भत्ते के लिए 5.98 लाख आवेदन आए जिसमें 3.29 लाख पेंडिंग हैं। 2,59,266 काे 1215.75 करोड़ भत्ता मिल चुका।

- 2021-22 के लिए बजट प्रावधान 1015.45 करोड़ है। सरकार प्रदेश के 1,51,507 पुरुष और 1,07,759 महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता दे चुकी है।