नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, हेलमेट की बजाय देगची-पतीला डालकर निकले, वीडियो वायरल

नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के लागू होने के बाद यातायात के नियमों में हुए बदलाव के बाद उसे तोड़ने वालों को भारी -भरकम जुर्माना अदा करना पड़ रहा है। लेकिन गुजरात में लोगों ने नए व्हीकल एक्ट के विरोध का अजीब तरीका निकाला है। यहां लोग सिर पर हेलमेट की बजाय देगची-पतीला पहनकर बाइक पर निकले। यह मामला गुजरात (Gujarat) के राजकोट शहर (Rajkot City) का बताया जा रहा है। जहां लोग सिर पर बर्तन डालकर अपना विरोध जता रहे हैं।

बता दें कि नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू होने के पहले दिन ही सोमवार को राजकोट में 240 गाड़ियों का चालान काटा गया था, जिनमें 1.14 लाख रुपये वसूले गए। उधर स्थानीय व्यापार संगठन भी इस नए एक्ट का विरोध कर रहा है और हड़ताल पर जाने की योजना बना रहा है।

बता दें कि पिछले सप्‍ताह ही गुजरात सरकार ने नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (New Motor Vehicle Act) को लागू किया है। हालांकि गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्‍तावित जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। गुजरात में हैलमेट न पहनने पर 1000 रुपए की जगह जुर्माना 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं सीट बैल्‍ट नहीं पहनने पर 1000 की जगह 500 रुपए जुर्माना किया गया है।

इस शख्स के हैलमेट न पहनने पर पुलिस कन्‍फ्यूज़

वहीं, गुजरात के छोटा उदेपुर जिले से भी चालान का एक अजीब मामला आया। यहां बोडेली कस्बे में सोमवार को एक शख्स को पुलिस ने बगैर हेलमेट के रोक लिया। लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस भी उलझन में पड़ गई कि उसका चालान काटा जाए या छोड़ा जाए। दरअसल, शख्स के पास गाड़ी से संबंधित सभी कागजात थे, लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने उससे जुर्माना भरने को कहा, लेकिन जाकिर ने जब अपनी समस्‍या उन्‍हें बताई तो उनकी उलझन बढ़ गई। जाकिर ने बताया कि वह कोई भी हैलमेट पहन नहीं सकता, क्‍योंकि कोई भी हैलमेट उसके सिर में आता ही नहीं है। इस समस्या को देखते हुए पुलस ने उसका चालान नहीं काटा।

उत्तर प्रदेश: पुलिस ने काट दिया बैलगाड़ी का चालान

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के साहसपुर का है, यहां पुलिस ने शनिवार को बैलगाड़ी मालिक को उस समय चालान थमा दिया, जब उसकी बैलगाड़ी उसी के खेत के बगल में खड़ी थी। दरअसल, सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम पट्रोलिंग कर रही थी। तभी उन्हें एक बैलगाड़ी दिखी जिसके आसपास कोई मौजूद नहीं था। पुलिसवालों ने ग्रामीणों से पूछा तो पता चला कि बैलगाड़ी रियाज हसन की है, जो वहां नहीं मौजूद था। इसके बाद पुलिस की टीम बैलगाड़ी को लेकर हसन के घर गई और अबीमाकृत वाहन को चलाने वाले मोटर ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत हसन को एक हजार रुपये का चालान थमा दिया। अगले दिन जब हसन को लगा कि पुलिस वालों ने गलती की है तब उसने पूछा कि अपने ही खेत के बाहर अपनी गाड़ी लगाने के लिए चालान कैसे कट सकता है। इसके बाद रविवार को चालान कैंसल किया गया।