अमित शाह ने कहा पूरे देश में लाएंगे NRC, ममता का पलटवार - बंगाल में नहीं लागू होने देंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) द्वारा पूरे देश में एनआरसी लागू करने वाले बयान पर पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम एनआरसी को बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी बंगाल में रहने वाले किसी भी शख्स की नागरिकता नहीं छीन सकता है। हम हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर नहीं बांटते हैं।

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में ऐलान किया कि पूरे देश में एनआरसी लागू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म के लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा में शाह ने कहा कि NRC में धर्म के आधार पर लोगों को बाहर करने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी का नाम एनआरसी से बाहर कर दिया गया तो उन्हें ट्रिब्यूनल में आवेदन करने का अधिकार है। अगर उनके पास इसके लिए पैसा नहीं है तो असम सरकार इसके लिए वकील मुहैया करवाएगी। बता दे, 31 अगस्त को असम की नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) की फाइनल लिस्ट जारी की गई थी। असम में एनआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन किया था। फाइनल लिस्ट से 19,06,657 लोगों को निकाल दिया गया, जबकि 3,11,21,004 लोगों को भारतीय नागरिक बताया गया था।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एनआरसी के संबंध में कई तरह के सवाल पूछे गए जिनका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लोगों को एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर कंफ्यूजन है। एनआरसी के अंदर कोई प्रावधान नहीं है कि और धर्मों के लोगों को रजिस्टर में ना लिया जाए। सभी धर्मों के लोगों को इसमें लिया जाएगा जो भारत के नागरिक हैं। इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एनआरसी एक अलग प्रकिया है और सिटीजनशिप अमेडमेंट बिल एक अलग प्रक्रिया है।

गृह मंत्री ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तहत असम में एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई थी। एनआरसी की प्रक्रिया जब पूरे देश में होगी तो असम में एनआरसी की प्रक्रिया फिर से की जाएगी। किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है। जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख हुआ है वह पूरे देश में अप्लीकेबल है।

एक अन्य सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि एनआरसी और सिटीजनशिप अमेडमेंट बिल अलग-अलग चीजें हैं। लेकिन सरकार मानती है कि जो हिन्दू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी हैं सारे धर्म के जो शरणार्थी बाहर से आए हैं उन्हें नागरिकता मिलनी चाहिए। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं उनको उस बिल के अंतर्गत नागरिकता दी जाएगी। सिटीजनशिप अमेडमेंट बिल वापस लाया जाएगा। इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है।