पाकिस्तान : देशद्रोह केस में पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को फांसी की सजा, 45 महीने से दुबई में रह रहे

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को मंगलवार को विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। फिलहाल, परवेज मुशर्रफ 45 महीने से दुबई में रह रहे हैं। 3 नवंबर, 2007 को देश में इमरजेंसी लगाने के जुर्म में परवेज मुशर्रफ पर दिसंबर 2013 में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुशर्रफ को 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था। मुशर्रफ ने 1999 से 2008 तक पाकिस्तान में शासन किया। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और लाल मस्जिद के धार्मिक गुरु की हत्या के मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को ऐसी सजा सुनाई।

इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) में एक याचिका दायर कर इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे की लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया था। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला है।

जनरल मुशर्रफ ने पिछले हफ्ते अपने वकीलों के जरिए लाहौर हाईकोर्ट में अपील दर्ज कराई। इसमें उन्होंने मांग की थी कि हाईकोर्ट उनके खिलाफ विशेष अदालत में चल रही सुनवाई को रुकवाए। दरअसल, मुशर्रफ पहले ही हाईकोर्ट में विशेष अदालत के गठन के खिलाफ याचिका दे चुके हैं। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ केस की मंशा पर सवाल उठाया था।