CBI ने कोर्ट में गिनाए चिदंबरम के ये ‘गुनाह’, कहा- पद का किया दुरुपयोग, कस्टडी जरूरी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में बुधवार को पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तार करने के बाद आज गुरुवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान बताया कि INX मीडिया ने गलत तरीके से FDI वसूल की है, जो कि FIPB के नियमों का उल्लंघन है। चिदंबरम की वजह से INX मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा, जिसके बाद कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भी पैसा दिया है। कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बताया गया कि लगभग 5 मिलियन डॉलर कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों को दिया गया। सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया कि पी चिदंबरम ने पद का दुरुपयोग किया। तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि किसी व्यक्ति का चुप रहना उसका अधिकार है, लेकिन जानबूझ कर सवालों को टालना गलत है। उन्होंने कहा कि जांच को आगे बढ़ाने के लिए चिदंबरम की कस्टडी जरूरी है।

सीबीआई की तरफ से अदालत को बार-बार यही बताया गया कि पूछताछ में हर बार चिदंबरम ने चुप्पी साधी है और किसी भी तरह से सवालों का जवाब नहीं दिया। सीबीआई ने कहा कि बिना रिमांड के जांच में सहयोग नहीं हो सकता है।

कपिल सिब्बल की तरफ से क्या कहा गया?

पी चिदंबरम की तरफ से दलील रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से इनकार नहीं किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि केस के अन्य आरोपियों को जमानत मिल गई है, ऐसे में इन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि इस डील को जिस FIPB के बोर्ड ने मंजूरी दी थी, उसमें 6 सेक्रेटरी केंद्र सरकार के थे उनमें से कुछ आरबीआई गवर्नर बन गए हैं, नीति आयोग के चेयरमैन भी बने हैं। लेकिन उनको तो कभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी रात को चिदंबरम के साथ थे, हमें बताया गया कि सीबीआई उन्हें कस्टडी में लेना चाहती है। कपिल सिब्बल ने जांच एजेंसियों को लेकर कहा- हमें मालूम है कि हिरासत में लेने के बाद वे क्या करेंगे। वे अपनी बात हमारे मुवक्किल के मुंह से कहलवाएंगे। बीती रात को भी इनको सोने नहीं दिया। सुबह 8 बजे से वे पूछताछ के लिए तैयार थे, लेकिन सीबीआई ने 11 बजे पूछताछ शुरू की। 12 सवाल पूछे और 6 के जवाब दिए गए। कोर्ट को सवाल करना चाहिए कि आखिर पी चिदंबरम से क्या सवाल पूछे गए।

पी चिदंबरम के मामले पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को नियमित बेल मिलती रही है। भास्कर रमन को अग्रिम जमानत मिली। इन दोनों को ही सीबीआई ने कभी चैलेंज नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे रखी है। वहीं सिब्बल ने जमानत आदेश की प्रति अदालत को भी सौंपी।