सुप्रीम कोर्ट द्वारा INX मीडिया (INX Media Case) मामले में सीबीआई कस्टडी मे चल रहे पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब गिरफ्तारी हो चुकी है तो अब अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती।
इसके अलावा पी। चिदंबरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये मामला अभी तक लिस्ट नहीं हो पाया है। हालांकि, अभी ईडी की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उसपर भी सुनवाई होनी है। ईडी वाले मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ईडी का हलफनामा हमतक पहुंचने से पहले अखबार के फ्रंटपेज पर था। जिसपर ईडी की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कि ये आपको देने के बाद लीक हुआ होगा, सिब्बल ने आरोप लगाया कि ये सब ईडी ने ही लीक किया है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केस डायरी हमेशा कोर्ट को दी जाती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट के आदेश हैं कि ईडी की केस डायरी को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है।
आपको बता दें कि चिदंबरम की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। सीबीआई आज उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, जहां सीबीआई उनकी रिमांड बढवाने की अपील करेगी।
पिछले 4 दिनों से सीबीआई कस्टडी मे चल रहे पी चिदंबरम के लिए आज का दिन खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ निचली अदालत मे उनकी रिमांड बढाए जाने की मांग होगी वहीं भविष्य में ईडी उन्हें आईएनएक्स मीडिया केस मे गिरफ्तार कर सकती है या नहीं इस पर अहम फैसला आयेगा।
सूत्रों का कहना है कि सीबीआई आज कोर्ट मे तर्क देगी कि जांच अहम मोड पर है लेकिन चिदंबरम अभी भी पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लिहाजा रिमांड बढाई जाए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस बात की भी सुनवाई हो सकती है कि चिदबंरम की कस्टडी गलत दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके वकीलों को सुना नहीं था और शुक्रवार की तारीख लगा दी थीं ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे मामले का रूख पलट सकता हैं