नई दिल्ली। अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट पड़े हैं और अभी तक आपने इन नोटों को एक्सचेंज नहीं किया या फिर अपने बैंक खाते में जमा नहीं किया है तो आपके पास अब केवल 4 दिन का समय बचा है। 2000 रुपये के नोटों को अगर आपने 30 सितंबर 2023 तक एक्सचेंज या फिर डिपॉजिट नहीं किया तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभी भी 24,000 करोड़ रुपये के 2000 रुपये नोटों का बैंकिंग सिस्टम में लौटना बाकी है जो कि आम लोगों के पास पड़ा हुआ है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने का ऐलान किया था। 31 मार्च 2023 तक आरबीआई के मुताबिक 3.62 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे जो 19 मई 2023 को घटकर 3.56 लाख करोड़ रुपये पर आ गया था।
पिछली बार एक सितंबर 2023 को जब आरबीआई ने नोटों के वापस लौटने को लेकर जो डेटा जारी किया था उसके मुताबिक 3.32 लाख करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके थे। यानि कुल सर्कुलेशन में 93 फीसदी नोट वापस बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके है, इसके बावजूद 7 फीसदी यानि 24,000 करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोटों का वापस लौटना अभी बाकी है।
RBI ने 2000 रुपये के नोटों के वापस लेने के ऐलान करने के समय कहा था कि 30 सितंबर, 2023 के बाद भी 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। लेकिन आरबीआई ने ये नहीं बताया है कि 2,000 रुपये के नोट बैंक 30 सितंबर के बाद एक्सचेंज या जमा लेंगे या नहीं। आरबीआई आम लोगों से बार बार अपील करता रहा है कि 30 सितंबर 2023 तक हर हाल में 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज करा लें या जमा करा दें।
स्पष्ट है कि 24,000 करोड़ रुपये के 2000 रुपये के नोट जमा होना बाकी हैं। 30 सितंबर तक ये नोट बैंकों के वापस नहीं आए तो जिनके पास ये नोट है उनकी मुश्किलें 30 सितंबर के बाद बढ़ सकती हैं।