Delhi Odd-Even Formula : नोएडा से वाहन लेकर आए शख्स पर लगा 4000 रुपये का जुर्माना, कहा- मुझे पता नहीं

दिल्ली में प्रदूषण की खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने आज से ऑड-ईवन योजना शुरू की है। ये तीसरी बार है जब दिल्ली में इस योजना को चालू किया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग इतना प्रचार-प्रसार होने के बाद भी इस नियम के बारे में ठीक से जान नहीं पाए हैं। दिल्ली के आईटीओ में पुलिस ने नोएडा से आई कार चालक पर जुर्माना लगाया है। उधर वाहन चालक का कहना है कि वह नोएडा में रहता है उसे इस बात का जानकारी नहीं थी कि ऑड-ईवन आज से ही लागू है।

आपको बता दें कि ऑड-ईवन नियम के दौरान दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी नियम लागू है। ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होगा। आज ईवन तारीख़ है और आज सिर्फ़ ईवन नंबर की निजी गाड़ियां ही सड़कों पर चलेंगी। 4 तारीख होने की वजह से सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर सिर्फ 2,4,6,8,0 वाली गाड़ियां दौड़ेंगी। वैसे ही ऑड तारीख़ों को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी यानी जिनके नंबर के अंत में 1,3,5,7 और 9 हो। ख़ास बात यह है कि इस बार सीएनजी गाड़ियों को भी इस दायरे में लाया गया है, जिन्हें पिछली बार छूट दी गई थी। नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस बार 4 से 15 नवंबर के बीच लागू ऑड-ईवन नियम को तोड़ने पर 4000 रुपये का चालान देना होगा। यह जानना जरूरी है कि ऑड-ईवन नियम तोड़ने पर एक बार चालान काटे जाने के बाद भी अगर दोबारा उस वाहन को नियम तोड़ते पाया गया, तो फिर से जुर्माना देना होगा। गाड़ी को जब्त नहीं किया जाएगा और जुर्माना लेकर गाड़ी लौटा दी जाएगी। ये साफ है कि एक बार नियम तोड़ने पर, चालान कट जाने के बाद वाहन को सड़क पर नहीं चला सकेंगे। आप नज़दीकी पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा कर सकते हैं।

हालाकि केजरीवाल सरकार ने दोपहिया वाहनों, महिलाओं और इमरजेंसी वाहनों को ऑड-ईवन से छूट दी गई है। ऑड-ईवन के दायरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री और अधिकारी भी रहेंगे। रविवार के दिन ऑड-ईवन लागू नहीं होगा। ऑड-ईवन के दौरान लोगों को परेशानी ना हो इसके लिए दिल्ली सरकार दो हज़ार अतिरिक्त बसें चला रही हैं। दिल्ली मेट्रो भी रोज़ाना 61 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। ओला-उबर ने भी सर्ज प्राइसिंग से राहत देने का एलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी ऑड-ईवन नियम लागू होगा। ऐसे में देश की राजधानी में अन्य राज्यों के वाहनों को ऑड-ईवन के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार विज्ञापन की मदद लेगी।