RTE के दायरे से बाहर हुई नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, 16 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर RTE के तहत प्रवेश दिए जाते हैं। ये प्रवेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिए जाते हैं। लेकिन इस बार प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी को इस दायरे से बाहर रखा हैं और सत्र 2021-22 में पहली कक्षा की 25 प्रतिशत निशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार ने नर्सरी, एलकेजी व यूकेजी को आरटीई के दायरे में नहीं रखा है और सीधे पहली कक्षा में प्रवेश दिया जा रहा हैं।

प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से प्रारंभ होगी। पहली बार होगा कि अभिभावक को आवेदन के साथ ही दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदन पत्र के साथ फोटो, बालक का आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का निवास स्थान संबंधित प्रमाण पत्र, जाति एवं आय प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।

15 अप्रैल तक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संबंधित निजी स्कूलों की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके बाद 16 अप्रैल से 8 मई तक अभिभावक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से प्रवेश के लिए बालकों की वरियता क्रम 11 मई को निर्धारित किया जाएगा। चयनित छात्र-छात्रा को 12 से 16 मई के बीच स्कूल में रिपोर्टिंग करनी होगी। 5 जुलाई तक प्रवेश की पहली स्टेज पूरी हो जाएगी।