जयपुर : अब नहीं लेना होगा नए कंस्ट्रक्शन पर अस्थायी बिजली कनेक्शन, ले सकेंगे पुराने कनेक्शन से सप्लाई

विनियामक आयोग के चेयरमेन श्रीमत पाण्डेय व दो सदस्यों की ओर से दिए फैसले के बाद लागू नया विद्युत सप्लाई कोड 2021 में कंस्ट्रक्शन के दौरान बिजली सप्लाई की स्थिति स्पष्ट करने से उपभोक्ताओं को राहत हुई है। इसके तहत प्रदेश में अब घरेलू व अघरेलू उपभोक्ताओं को अपने पुराने मकान व दुकान को तोड़कर बनाने के दौरान कंस्ट्रक्शन के लिए बिजली का अस्थायी कनेक्शन करवाने की जरूरत नहीं होगी। पहले से चल रहे कनेक्शन से ही कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए भी बिजली सप्लाई ले सकेंगे। हालांकि कनेक्शन के स्वीकृत भार की क्षमता का ही कनेक्ट लोड ले सकेंगे।

पुराने मकान को तोड़कर वहां पर मल्टीस्टोरी या काॅम्पलेक्स बनाने वाले उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन लेना ही होगा। अन्यथा उनके वीसीआर भर कर जुर्माना वसूला जाएगा। डिस्कॉम का मानना है कि इस तरह के कंस्ट्रक्शन से बिजली कनेक्शन की श्रेणी बदल जाता है।

प्रदेशभर में पुराना मकान या दुकान को तोड़कर बनाने पर जेईएन व एईएन पहुंच जाते थे तथा बिजली का दुरुपयोग बताते हुए विजिलेंस चैकिंग रिपोर्ट (वीसीआर) भरते हुए 20 से एक लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाता देते थे। इंजीनियरों की दलील थी कि बिजली घरेलू श्रेणी में ली है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन के दौरान अस्थायी कनेक्शन लेना पड़ेगा। अस्थायी कनेक्शन की टैरिफ सामान्य से डेढ़ गुना होती है। यानि करीब 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल भरना पड़ता था।