जयपुर : अस्पताल देगा बीस लाख रुपए का हर्जाना, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में हुई थी लापरवाही

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग में एक मामले के तहत मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लापरवाही का मामला सामने आया है जिसमें अस्पताल बीस लाख रुपए का हर्जाना देगा। साथ ही हर्जाना राशि पर 27 जनवरी 2016 से नौ प्रतिशत ब्याज भी देने के लिए कहा है। आयोग के न्यायिक सदस्य कमल बागड़ी व सदस्य शोभा सिंह ने यह आदेश चुरू निवासी भंवर सिंह की अपील पर दिया।

मामले के अनुसार, परिवादी रेलवे में कांटेवाला ए के पद पर कार्यरत था, जहां पर उसका समयानुसार चैकअप होता था। रेलवे अस्पताल की सलाह पर उसने 23 जुलाई 2014 को डॉ रणजीत सिंह बेनीवाल को अपनी आंखें दिखाई। डॉक्टर ने जांच के बाद नेत्रदृष्टि कमजोर बताते हुए छह माह बाद आॅपरेशन करवाने की सलाह दी, लेकिन रेलवे ने उसे फिटनेस जारी नहीं किया और उसने दुबारा चेकअप करवाया।

इस पर डॉक्टर ने 18 हजार रुपए लेकर ऑपरेशन करके विदेशी लेंस लगाने की बात कही लेकिन ऑपरेशन में लापरवाही बरती गई जिससे उसकी पुतली खराब हो गई। जयपुर से लेकर दिल्ली एम्स तक में दिखाने के बाद भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। जिसके चलते नौकरी में उसकी ग्रेड भी कम कर दी गई। इसे उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए जिम्मेदार अस्पताल व डाॅक्टर्स से क्षतिपूर्ति राशि मांगी गई। आयोग ने मामले में अस्पताल व डाॅक्टर्स का सेवादोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानते हुए परिवादी को बीस लाख रुपए हर्जाना ब्याज सहित देना होगा।