हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने के लिए 21 दिन का ड्राइविंग स्कूल से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता था जिसमें अब हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग ने राहत दी हैं और इस सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया हैं। पहले की तरह ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट के बिना लाइसेंस बन जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल के लिए जारी नोटिस को प्रदेश के हर डीसी, एसडीएम को भेज दिया गया है। ड्राइविंग स्कूल वाले इस सर्टिफिकेट की मनमर्जी की फीस वसूलने लगे। ऐसे में दो से तीन हजार रुपये में बनने वाला लाइसेंस 8 से 10 हजार रुपये में बनने लग गया था। ऐसा देखते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तरफ से आए पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है।