निर्भया केस के दोषी 7 दिन में आजमा लें सभी कानूनी विकल्प, एक साथ होगी फांसी : कोर्ट

जल्द-से-जल्द निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने की केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी दोषियों को एकसाथ ही फांसी होगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने दोषियों को जल्द फांसी देने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए रविवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज का दिन मुकर्रर किया था। केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि चारों दोषी जुडिशल सिस्टम का गलत फायदा उठा कर फांसी को टालने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है या किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका लंबित नही हैं, उनको फांसी पर लटकाया जाए। किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नही दी जा सकती। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा चारों दोषियों को एक साथ फांसी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्भया के सभी दोषियों को 7 दिन के अंदर सभी कानूनी उपायों को आजमाने की डेडलाइन भी दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों की फांसी में देरी पर अथॉरिटीज को लताड़ भी लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक सप्ताह के बाद डेथ वॉरंट लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने सभी को एक साथ दोषी ठहराया था, दोषियों का अपराध बहुत क्रूरता और जघन्य, समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कुछ कानूनी उपचार उनके भी हैं, जिनका उन्हें भरपूर मौका मिला। मुझे यह कहने में हर्ज नहीं है कि दोषियों ने खूब समय लिया, 2017 में याचिका खारिज होने के बाद भी डेथ वॉरंट जारी नहीं किया गया, किसी ने जहमत नहीं उठाई।

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां आशा देवी ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब सभी दोषियों के पास 7 दिन का समय है कानूनी विकल्प आजमाने के लिए। इसके बाद दोषियों को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए।